PF का पैसा निकाल कर सकते है शादी, जाने पूरी डिटेल्स
PF (Provident Fund): ऐसा वर्कर जो किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा उससे ज्यादा होती है, तो ऐसे वर्कर का पीएफ खाता अवश्य ही ओपन किया जाता है। इस अकाउंट की देखरेख गवर्नमेंट एजेंसी ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा करी जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अपने सभी मेंबर को विभिन्न प्रकार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी अपनी फाइनेंस से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहां तक की ईपीएफओ में 7 साल कंप्लीट होने के बाद विवाह जैसे बड़े खर्चे को मैनेज करने के लिए भी पर्सनल फंड अकाउंट से पैसे का निकासी करी जा सकती है।
शादी के लिए PF से पैसा निकालने का फायदा
एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने सभी मेंबर को अपने विवाह अथवा परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति की शादी के लिए एडवांस में पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है। इसके माध्यम से कोई भी प्रोविडेंट फंड धारक शादी जैसे बड़े खर्चे को सरलता से मैनेज कर सकता है और उसे लोन इत्यादि के लिए बैंक के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है और ना हीं उसे ज्यादा ब्याज भरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा खर्चा प्रोविडेंट फंड के पैसे से पूरा हो जाता है।
शादी के लिए कब निकाल सकते हैं PF से पैसा?
एंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इनफॉरमेशन दी गई है, उसके अनुसार प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन हो जाने के 7 साल पूरा होने के पश्चात विवाह के लिए अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे को निकाला जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी है।
जैसे की आप सिर्फ अपने बेटा अथवा बेटी या भाई अथवा बहन की शादी के लिए अथवा अपनी खुद की शादी के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा ब्याज सहित अंशदान का 50% से अधिक पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। 7 साल पूरा होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। विवाह के लिए और एजुकेशन के लिए तीन बार से ज्यादा आप पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं।
शादी के लिए पैसा निकालते समय इन बातों का रखें ध्यान
यदि आपके द्वारा विवाह के लिए पैसे निकालने का पूरा प्लान बना लिया गया है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ही गौर करना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका UAN Number एक्टिवेट होना चाहिए। इसका पूरा मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। इसके अलावा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट से आधार कार्ड का नंबर लिंक होना चाहिए और प्रोविडेंट फंड अकाउंट से फोन नंबर भी लिंक होना चाहिए। अपना आवेदन जमा करने के कुछ दिनों के बाद आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है